खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई : भोपाल में अमानक तरीके से संचालित बेकरी फैक्ट्री सील, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
एवीएस न्यूज.भोपाल
राजधानी भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया (ईंटखेड़ी) में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानक परिस्थितियों में संचालित बेकरी एवं मिठाई निर्माण इकाई बीके फूड प्रोडक्ट्स को सील कर दिया।
निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन, गंदगी और बिना वैध लाइसेंस के उत्पादन किए जाने की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने अग्रिम आदेश तक इकाई को बंद कर दिया।

एफएसएसएआई लाइसेंस का पता मौके से मेल करते हुए नहीं पाया
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव और साधना सक्सेना की टीम ने प्लॉट नंबर-96, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जांच के दौरान संचालक इंद्र कुकेरेजा द्वारा प्रस्तुत एफएसएसएआई लाइसेंस का पता मौके से मेल नहीं खाता पाया गया।
अधिकारियों के अनुसार लाइसेंस बैरसिया रोड स्थित पते का था, जबकि पिछले एक माह से निर्माण कार्य अचारपुरा स्थित इकाई में संचालित किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में कुकीज, गुलाब जामुन, क्रीम रोल और क्रीम बिस्कुट जैसी खाद्य सामग्री खुले एवं असुरक्षित वातावरण में रखी मिली। बारिश के मौसम में इस तरह खाद्य पदार्थों का निर्माण और भंडारण संक्रमण के गंभीर खतरे को बढ़ाने वाला पाया गया।

पंचनामा तैयार कर फैक्ट्री को अग्रिम आदेश तक किया सील
जांच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 के कई उल्लंघन सामने आए। फैक्ट्री में दीवारों पर आवश्यक टाइल्स नहीं थीं, पेस्ट कंट्रोल की कोई व्यवस्था या प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था तथा वहां कार्यरत 11 कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल प्रमाणपत्र भी नहीं मिले। इसके अलावा अंडों का भंडारण शाकाहारी खाद्य सामग्री के साथ किया जा रहा था, जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। पंचनामा तैयार कर फैक्ट्री को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है।
मानकों का उल्लंघन करने वाली सभी खाद्य निर्माण इकाइयों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने कहा कि जिले में बिना वैध लाइसेंस या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित सभी खाद्य निर्माण इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से निर्धारित लाइसेंस प्राप्त कर नियमों के अनुरूप ही संचालन करने की अपील की।






