एवीएस न्यूज.उमरिया/ भोपाल 
संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल के निर्देश के अनुक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2024 सर्वे अन्तर्गत प्रारूप स्थायी प्रतीक्षा सूची के अंतिमकरण एवं ग्राम सभा सत्यापन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे। समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने के पश्चात सर्वे आधारित  सिस्टम जनरेटेउ प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जा सकेगी।

     ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा पोस्ट डिलीशन में कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसमें डिलीशन मॉड्यूल कंप्लीशन हेतु ग्राम पंचायत (जीपी) को चिन्हित करने (मॉडयूल जनपद स्तर) , डिलीशन मॉड्यूल कॉम्प्लीटेड जीपीएस की सारांश रिपोर्ट (मॉडयूल जिला स्तर पर) ,  ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ करना (मॉडयूल-जनपद स्तर पर) ,  प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का पुनरीक्षण ,  ग्राम सभा बैठक का जियो-टैग एवं समय-मुहर (टाइमस्टैम्प) सहित फोटोग्राफ अपलोड करने,  हितग्राहियों के तथ्यों/जानकारी का अद्यतन (बेनिफिशरी फैक्ट अपडेट्स) ,  ग्राम सभा कार्यवाही प्रारूप (प्रोसीडिंग्स टेम्प्लेट) का स्वतः (ऑटो) निर्माण , डाउनलोड हस्ताक्षर एवं मुहर करना पुनः अपलोड करना ,  एआई ( ऐ ) आधारित सत्यापन (स्वतः मोड)  प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का स्वतः (ऑटो मोड) अंतिमकरण तथा  अपीलीय सत्यापन (जिता स्तर) शामिल है।

     कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त सरल क्रमांक 3 से 6 तक में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु 9 एवं 10 जुलाई 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है।

     कलेक्टर श्रीमती सहाय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 अन्तर्गत आवास प्लस वर्ष 2024 के सर्वे में चेकर द्वारा पात्र पाए गए हितग्राहियों का अंतिम सूची का वाचन , अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न कराने हेतु 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की डयुटी नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई है।

     उन्होने कहा है कि नोडल अधिकारी चयनित ग्राम सभा हेतु ग्राम पंचायत में निर्धारित तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर शासन द्वारा जारी एजेन्डा अनुसार ग्राम सभा का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान बैठक की वीडियोग्राफी की जाए एवं पंचायत निर्णय पोर्टल meetingonline.gov.inपर सुसंगत प्रविष्टियां भी की जावे।