समस्या को हल करने हर स्तर पर सराफा व्यापारियों के साथ एकजुटता के कार्य करूंगा 

एवीएस न्यूज .भोपाल
 सराफा व्यापारियों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 411/412 के तहत पुलिस कार्यवाही सबसे बड़ी समस्या और डरावनी स्थिति बनी हुई है। इस धारा के तहत जब कोई व्यक्ति अनजाने में चोरी का सोना या चांदी खरीद लेता है, तो पुलिस उस व्यापारी को भी दोषी मानकर कानूनी कार्यवाही करती है। व्यापारियों की बड़ी समस्या को राज्य  से लेकर केंद्रीय स्तर पर चर्चा करने की घोषणा प्रगतिशील पैनल का नेतृत्व कर रहे और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तेजकुलपाल सिंह पाली ने की। 

 


पाली सहित समस्त प्रगतिशील पैनल ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सराफा व्यापारियों की एक सबसे बड़ी समस्या आईपीसी धारा धारा 411/412 का मामला है। जिसकी वजह से व्यापारियों को प्रशासन से प्रताडि़त होना पड़ता है।

सराफा व्यापारियों के साथ एकजुटता के कार्य करूंगा

पाली ने बताया कि चेंबर के चुनावी जनसंपर्क दरमियान सराफा चौक के व्यापारियों ने इस मसले से अवगत कराया, अत: मै और मेरे समस्य पैनल व्यापारियों के इस मसले को हल करने हर स्तर पर सराफा व्यापारियों के साथ एकजुटता के कार्य करूंगा और भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मार्फ त राष्ट्रीय स्तर पर मसले को हल कराने के लिए चर्चा करूंगा। 


गौरतलब है कि व्यापारी ईमानदारी से गहने खरीदता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सामान चोरी का था, जिससे वह अपराधी मान लिया जाता है। सराफा एसोसिएशन ने धारा 411/412 में सुधार की मांग की है, क्योंकि यह कानून ईमानदार व्यापारियों को चोरों के साथ खड़ा कर देता है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि केवल चोरी की संपत्ति का कब्जा होने से ही धारा 411 लागू नहीं होती, जब तक यह साबित न हो कि व्यापारी को पता था कि यह चोरी का माल है।