भोपाल मंडी टीम ने पकड़ा अवैध परिवहन करते 51.75 क्विंटल महुआ
12344 रुपए का मंडी शुल्क जमा कराकर किया वाहन को मुक्त
एवीएस न्यूज ..भोपाल
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, आंचलिक कार्यालय के उपसंचालक श्रीमती संगीता झानिया (आईएएस) के नर्देश पर मंडी समिति भोपाल के सचिव प्रवीण वर्मा के द्वारा गठित आकस्मिक निरीक्षण दल ने अवैध परिवहन करते हुए 51.75 क्विंटल महुआ पकड़ा और 12344 रुपए का मंडी शुल्क जमा कराकर वाहन को मुक्त किया।
जानकारी के अनुसार महुआ के का व्यापार करने वाले लाइसेंसी व्यापारी साहू ट्रेडर्स कन्नौद जिला देवास के द्वारा 125 बोरा यानी 51.75 क्विंटल महुआ वाहन क्रमांक एमएच 48 एजी 8270 में गंगोत्री कोल्ड स्टोरेज लम्बाखेड़ा भोपाल से भर कर विक्रय करने के लिए ओम ट्रेडिंग बुरहानपुर को बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया जा रहा था।
जिसमें मंडी भोपाल की निरीक्षण दल में शामिल जीवन सिंह राजपूत,उदय नारायण शुक्ला सहायक उप निरीक्षक ने निरीक्षण कार्यवाही करते हुए वाहन का पकड़ा और वाहन चालक के पास परिवहन के लिए वैध अनुज्ञा पत्र की मांग की। जो कि चालक के पास नहीं थे। फलस्वरूप वाहन चालक शेख अफजल बुरहानपुर के कथन लेकर और वस्तु स्थिति का पंचनामा तैयार कर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत मंडी शुल्क वसूली की कार्यवाही करने के लिए वाहन को मंडी कार्यालया लाया गया । जिसके बाद उपसंचालक /सचिव मंडी भोपाल के प्रवीण वर्मा ने राधिका प्रसाद गुप्ता मंडी निरीक्षक को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
मंडी समिति भोपाल की निरीक्षण शाखा में पदस्थ किरण ठाकुर सहायक उप निरीक्षक ने कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत पांच गुना मंडी शुल्क 6344 रुपए मंडी अधिनियम की धारा 53 के तहत समझौता शुल्क 5000 रुपए एवं शास्ति की राशि 1000 रुपए की रसीद क्रमांक 5819/44 के तहत कुल 12344 रुपए की राशि मंडी कार्यालय में जमा करा कर वाहन को साहू ट्रेडर्स कन्नौद के आवेदन पर वाहन को मुक्त किया गया।

