भोपाल मंडी उड़नदस्ता दल की बड़ी कार्रवाई, 820 क्विंटल गेहूं पकड़ा गया
कार्रवाई के बाद 1 लाख 30 हजार 52 रुपए की बतौर टैक्स वसूली
एवीएस न्यूज.भोपाल
कृषि उपज मंडी समिति भोपाल द्वारा अवैध परिवहन एवं मंडी अधिनियम उल्लंघन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक संचालक एवं मंडी सचिव भोपाल नरेश कुमार परमार के निर्देश पर उड़नदस्ता दल ने मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत निरीक्षण अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान सुखी सेवनिया स्थित वेयर हाउस में अधिसूचित कृषि उपज गेहूं से भरे वाहनों को खाली करते समय कार्रवाई की गई। जांच में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 19(4) के तहत कार्यवाही करते हुए बसंत इंटरप्राइजेज भोपाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
उक्त कार्रवाई में उड़नदस्ता दल के प्रभारी जीवन सिंह राजपूत, किरण ठाकुर (मंडी निरीक्षक) एवं मो. जावेद (सहायक उप निरीक्षक) शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान तीन वाहनों क्रमांक एमपी 09 एचएफ0777, एमपी04जेडडब्ल्यू9702 एवं एमपी37जीए0362 से कुल 820.35 क्विंटल गेहूं पकड़ा गया, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख 50 हजार 875 रुपए बताई गई है। कृषि उपज के पांच गुना मूल्य के आधार पर 1 करोड़ 2 लाख 54 हजार 350 रुपये आंकलित किए गए।
मंडी प्रशासन द्वारा मंडी शुल्क 1 लाख 2 हजार 544 रुपए, प्रशमन शुल्क 5 हजार रुपए, शास्ति राशि 2 हजार रुपए तथा निराश्रित राशि 20 हजार 509 रुपये सहित कुल 1 लाख 30 हजार 52 रुपए जमा कराए गए।
जानकारी के अनुसार मंडी भोपाल की अनुज्ञप्तिधारी फर्म बसंत इंटरप्राइजेज द्वारा उक्त गेहूं को गंजबासौदा स्थित फर्म विश्वकर्मा ट्रेडर्स को परिवहन किया जाना था, लेकिन माल को सुखी सेवनिया भोपाल के वेयर हाउस में खाली करते हुए पकड़ा गया।

