बीमा लोकपाल मप्र और छग से प्राप्त हुई 4047 शिकायतें , हुआ 2971 शिकायतों का निपटारा
एवीएस न्यूज..भोपाल
बीमा लोकपाल भोपाल केंद्र जो मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीमाधारकों की शिकायतों का निवारण करता है को वर्ष 2024-25 में कुल 4047 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2971 शिकायतों का निपटारा किया गया। इस प्रकार कुल निपटान प्रतिशत 73.41 फीसदी रहा। कुल निपटाए गए मामलों में से 41.91 फीसदी शिकायतों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया गया। उक्त जानकारी बीमा लोकपाल संस्थान भोपाल केंद्र के बीमा लोकपाल अजय कुमार आयोजित बीमा लोकपाल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संजय चौधरी, डिप्टी सेक्रेटरी एसपी प्रतिभा प्रमुख रुप से मौजूद रहे।
बीमा लोकपाल अजय कुमार ने बताया कि बीमा लोकपाल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि बीमा लोकपाल संस्थान' की स्थापना दिवस के रूप में इसे चिह्नित किया जा सके। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत सरकार ने 'लोक शिकायत निवारण नियम' अधिसूचित किए थे। बीमा लोकपाल एक अर्थ न्यायिक शिकायत निवारण संस्था है, जो जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा कंपनियों के विरुद्ध बीमित व्यक्तियों की शिकायतों का निपटारा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिकायतों का निपटारा निःशुल्क, दक्षता एवं निष्पक्षता के साथ करना है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में भारत सरकार ने 'बीमा लोकपाल नियम, 2017' अधिसूचित किए। इसके पश्चात इन नियमों में संशोधन कर 'बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2021' को 2 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि बीमा कंपनियों, उनके एजेंटों एवं मध्यस्थों से संबंधित सभी व्यक्तिगत बीमा, समूह वीमा, एकल स्वामित्व तथा सूक्ष्म उद्यमों की शिकायतों का निवारण निःशुल्क एवं निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। बीमा लोकपाल नियम, 2017 (संशोधित रूप में) के अनुसार 'कार्यकारी बीमाकर्ता परिषद' , जिसे पहले 'बीमा परिषद की शासक संस्था' कहा जाता था, का नाम बदलकर 'बीमा लोकपाल परिषद' कर दिया गया है।
देशभर में 18 बीमा लोकपाल कार्यालय कार्यरत
उन्होंने बतायाकि वर्तमान में देशभर में 18 बीमा लोकपाल कार्यालय कार्यरत हैं, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे और ठाणे मे है। बीमा लोकपाल कार्यालय किसी भी शिकायत के निवारण के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। यह जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों तथा बीमा दलालों से संबंधित शिकायतों का निपटारा करता है।
ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण शुरू होने में हुई संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली फरवरी 2021 से प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता कभी भी, कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और बीमा लोकपाल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रणाली से शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के लिए हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in पर जानकारी उपलब्ध है। बीमा लोकपाल बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच है।

