एचडीएफसी इर्गो ने रबी सीजन में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की
एवीएस न्यूज.भोपाल
भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी,एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रबी, 2025सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथियाँ भी दी गई हैं:
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ज़िला |
अधिसूचित फसलें |
प्रति हेक्टेयर बीमा राशि (रु. में) |
किसान का प्रीमियम (रु. में) |
अंतिम तिथि |
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अलीराजपुर |
गेहूँ सिंचित |
36350.00 |
545.25 |
31-12-2025 |
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गेहूँ असिंचित |
27300.00 |
409.50 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
31750.00 |
476.25 |
31-12-2025 |
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बड़वानी |
गेहूँ सिंचित |
36350.00 |
545.25 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
36750.00 |
551.25 |
31-12-2025 |
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सरसों |
26850.00 |
402.75 |
31-12-2025 |
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बुरहानपुर |
गेहूँ सिंचित |
46000.00 |
690.00 |
31-12-2025 |
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गेहूँ असिंचित |
23200.00 |
348.00 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
34650.00 |
519.75 |
31-12-2025 |
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|
सरसों |
26850.00 |
402.75 |
31-12-2025 |
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मसूर |
35000.00 |
525.00 |
31-12-2025 |
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धार |
गेहूँ सिंचित |
48500.00 |
727.50 |
31-12-2025 |
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गेहूँ असिंचित |
23200.00 |
348.00 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
38850.00 |
582.75 |
31-12-2025 |
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सरसों |
31500.00 |
472.50 |
31-12-2025 |
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अलसी |
22050.00 |
330.75 |
31-12-2025 |
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मसूर |
23600.00 |
354.00 |
31-12-2025 |
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झाबुआ |
गेहूँ सिंचित |
36350.00 |
545.25 |
31-12-2025 |
|
गेहूँ असिंचित |
27300.00 |
409.50 |
31-12-2025 |
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|
बंगाल चना |
31750.00 |
476.25 |
31-12-2025 |
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खंडवा |
गेहूँ सिंचित |
46000.00 |
690.00 |
31-12-2025 |
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गेहूँ असिंचित |
23200.00 |
348.00 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
34650.00 |
519.75 |
31-12-2025 |
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सरसों |
26850.00 |
402.75 |
31-12-2025 |
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मसूर |
35000.00 |
525.00 |
31-12-2025 |
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खरगोन |
गेहूँ सिंचित |
36350.00 |
545.25 |
31-12-2025 |
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बंगाल चना |
36750.00 |
551.25 |
31-12-2025 |
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|
सरसों |
26850.00 |
402.75 |
31-12-2025 |
पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल, लैंडस्लाइड, चक्रवात, तूफ़ान, तूफ़ानी बारिश, सैलाब, कीटों, बीमारियों और अन्य बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की योजना बनाकर संचालन करेगी। यदि संचालित किए गए सीसीई में पैदावार के आँकड़े कम पाए जाते हैं, तो माना जाएगा कि किसान को फसल का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए उसे क्लेम दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम भी शामिल हैं। पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों को मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से अनुमोदन मिला है। अलीराजपुर,बड़वानी,बुरहानपुर,धार,झाबुआ,खंडवा और खरगोन जिलों के किसान ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कवर का लाभ अपने जिले में अपने बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या फिर अधिकृत एचडीएफसी इर्गो एजेंट्स से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि का वर्णन एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। किसान ऐप पर लॉगऑन करके या वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmerLoginपर इस योजना में सेल्फ-एनरोलमेंट द्वारा भी किसान इसका लाभ ले सकते हैं।

