भोपाल के कोर्टयार्ड बाय मैरियट का फूड लाइसेंस निलंबित, निरीक्षण में चूहे और गंभीर खाद्य सुरक्षा खामियां मिलीं
एवीएस न्यूज.भोपाल
राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित होटल Courtyard by Marriott Bhopal के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। होटल में चूहों की मौजूदगी संबंधी शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया।
जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियों तथा केंद्रीय खाद्य लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
Deligent Hotel Corporation Private Limited द्वारा संचालित होटल परिसर, डीबी सिटी स्थित अरेरा हिल्स में निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों की व्यापक अनदेखी पाई गई।
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल का सेंट्रल लाइसेंस (संख्या 11421999000174) निलंबित करने के आदेश जारी किए।
निरीक्षण में सामने आईं गंभीर खामियां
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में होटल के स्टोर और किचन क्षेत्र में चूहों की मौजूदगी पाई गई। पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड की जांच में भी परिसर में चूहों के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा होटल की विभिन्न रसोइयों में स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई, जिससे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि होटल में उपयोग किए जा रहे चीनी के पाउच एक तृतीय-पक्ष इकाई से लिए जा रहे थे, जिनका खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा आवश्यक अनुमोदन या समर्थन नहीं किया गया था। वहीं शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना उचित पृथक्करण के एक साथ संग्रहित किया जा रहा था, जिससे खाद्य दूषण की आशंका बढ़ गई थी।
निरीक्षण दल ने भंडारण सुविधाओं को भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया
निरीक्षण दल ने भंडारण सुविधाओं को भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया। रिपोर्ट के अनुसार होटल प्रबंधन भोजन के सुरक्षित भंडारण और तैयारी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में विफल रहा, जिससे खाद्य सामग्री के दूषित होने का जोखिम बना हुआ था।
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में भी खामियां
अधिकारियों ने पाया कि होटल में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया था। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग एवं खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन भी अपर्याप्त पाया गया।
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण में सामने आए तथ्यों, दस्तावेजों की समीक्षा और आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा स्वच्छता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। होटल को संचालन पुनः शुरू करने से पहले सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।






