चेंबर के पूर्व अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली और फाडा अध्यक्ष आशीष पांडेय के अथक प्रयास का नतीजा
भोपाल के दुकानदारों को दुकान के साइनबोर्ड/डिस्प्ले बोर्ड पर लागू कर शुल्क से मिली राहत
एवीएस न्यूज.भोपाल
व्यापारियों की शीर्ष संस्था भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तेजकुलपाल सिंह पाली और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष आशीष पांडेय के अथक प्रयासों से राजधानी भोपाल के सभी व्यापारियों को दुकान के साइनबोर्ड/डिस्प्ले बोर्ड पर कर शुल्क का भुगतान से राहत मिली।
गौरतलब है कि भोपाल के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि उन्हें अपनी दुकानों के सामने लगने वाले सामान्य साइनबोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड (जिन पर केवल दुकान का नाम और सामान्य व्यवसाय की जानकारी हो) के लिए नगर निगम को विज्ञापन कर नहीं देना होगा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में न्यायमूर्ति मनिंदर एस. भट्टी के समक्ष एक ऐतिहासिक फैसले के बाद नगर निगमों को सामान्य व्यावसायिक साइनबोर्ड पर विज्ञापन शुल्क लगाने से रोक दिया गया है।
चेंबर के पूर्व अध्यक्ष पाली और फाडा के अध्यक्ष आशीष पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुपालन में न्यायालय ने नगर निगम भोपाल को 60 दिन के भीतर जबाव पेश करने यह बताने के लिए निर्देशित किया था कि व्यापारियों से किस कानून की नियमावली के आधार पर उक्त शुल्क वसूले जाने का नोटिस दिया है। लेकिन नगर प्रशासन द्वारा 60 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया।
मसलन हाईकोर्ट जबलपुर के न्यायमूर्ति मनिंदर एस. भट्टी द्वारा नगर निगम भोपाल की मनमानी पर लगाई गई रोक यथावत है। न्यायालय द्वारा व्यापारियों को राहत प्रदान कर लगाई गई रोक में स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक पी/6 के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक, याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

