टैक्स लॉ बार एसो. ने किया उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत: आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए तारीख 30 नवंबर करने और अधिसूचना जारी के दिए निर्देश
भोपाल। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आदेश दिया कि ऑडिट के प्रकरणों में आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाने की अधिसूचना शीघ्र जारी करें एवं 16 अक्टूबर को इसकी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करें ।
याचिका कर्ता ने आयकर कानून की धारा 44 ए बी के प्रावधानों के विषय में कोर्ट को बताया जिसके अनुसार ऑडिट करवाने की आखिरी तिथि से विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि में एक माह का अंतर होना चाहिए। बोर्ड द्वारा ऑडिट करवाने की तिथि 30 सितंबर से बढ़कर 31 अक्टूबर कर दी गई थी परंतु साथ में विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि नहीं बढ़ाई गई थी। अदालत ने पिछले 5 वर्षों की तारीखों की जांच की एवं पाया कि हमेशा यह अंतर एक माह या उससे अधिक ही रहता है ।
विभाग द्वारा कहा गया कि इस विषय में अक्टूबर माह के आखिर में विचार किया जाएगा। परंतु अदालत ने बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देते हुए तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।
टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया एवं कहा कि ऑडिट की तिथि के साथ ही प्रत्यक्ष कर बोर्ड को विवरणी की तिथि में भी वृद्धि कर देना चाहिए थी, ताकि कर सलाहकार अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। अक्टूबर माह में देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है जिसमें व्यवसायी अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता है।

