टैक्स लॉ बार एसो. की कार्यशाला : युवा अधिवक्ता पस्तोर ने बताई विक्रय की जानी वाली प्रॉपर्टी गाइडलाइन मूल्य के बारे में
एवीएस न्यूज..भोपाल
कोई व्यक्ति गाइडलाइन मूल्य से कम राशि पर कोई संपत्ति नहीं बेच सकता, अन्यथा उसे एवं खरीदार दोनों को अंतर की राशि पर कर का भुगतान करना पड़ेगा। यह बात टैक्स लॉ बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में युवा अधिवक्ता सानिध्य पस्तोर ने आयकर विषय पर कहा।
उन्होंने बताया कि किसी प्रॉपर्टी को बेचते समय गाइडलाइन मूल्य से कम पर बेचने पर अंतर की राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 50 सी में बेचने वाले को कर चुकाना पड़ेगा, साथ ही यह माना जाएगा कि खरीदार को वह राशि दान के रूप में प्राप्त हुई है जिस पर उसे भी कर का भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि किसी संपत्ति को 24 माह से पहले बेचने पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कर लगता है एवं उसके बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है, अन्य संपत्ति जैसे शेयर म्युचुअल फंड आदि पर यह समय सीमा 12 माह है। आज संविधान दिवस है इस पर उन्होंने सभी को अपने कर्तव्यों की याद दिलाई जिसके अनुसार उन्हें किसी भी देय कर का समय से भुगतान सरकार को करना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मृदुल आर्य, उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, सचिव मनोज पारख, सह सचिव संदीप चौहान, कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य गोविंद वसंता, हेमंत जैन , राजेश्वर दयाल आदि उपस्थित थे।

