थिंक गैस ने भोपाल में खुदाई से क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को जल्द कार्रवाई कर दुरुस्त किया
एवीएस न्यूज. भोपाल
राजधानी के राजीव नगर में बिना अधिसूचित किए पानी की लाइन बिछाने के लिए जेसीबी मशीन से की गई खुदाई से थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही थिंक गैस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उस स्थान को सुरक्षित करते हुए स्थिति का आकलन किया और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त किया जिससे समय रहते गैस आपूर्ति और जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी।
इस टीम के जल्द हस्तक्षेप से जानमाल और ढांचागत सुविधाओं को जोखिम से प्रभावी रूप से बचा लिया गया।
प्रारंभिक तथ्यों से यह पुष्टि हुई कि थिंक गैस को पूर्व में सूचना दिए बगैर थर्ड पार्टी द्वारा खुदाई का कार्य किए जाने की वजह से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। यदि खुदाई कार्य करने वाली एजेंसी उस गैस पाइपलाइन वाले क्षेत्र में खुदाई का काम करने से पूर्व इस कंपनी को सूचित कर देती तो यह घटना पूरी तरह से टाली जा सकती थी।
सुरक्षा नियमों के तहत यह आवश्यक है कि खुदाई का कार्य करने से पूर्व थिंक गैस को पूर्व सूचना दी जाए जिससे ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से टाला जा सके। गैस पाइपलाइन वाले क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से खुदाई करने से ना केवल आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं, बल्कि गंभीर नुकसान का भी खतरा पैदा होता है।
गैस पाइपलाइन को क्षति पहुंचाना, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में यूजर के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15(1) और (2) के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। इस तरह के उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और इनके लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।

