बसों में पार्सल की आड़ में विस्फोटक सामग्री का परिवहन यात्रियों की जान से खिलवाड़ 


एवीएस न्यूज..भोपाल


यात्री बसों में पार्सल की आड़ में पटाखों और विस्फोटक सामग्री के अवैध परिवहन को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि यात्री बसों में अतिरिक्त स्थान बनाकर बिना कागजात के प्रतिबंधित गैर-कानूनी सामान का परिवहन हो रहा है जिस पर सरकार हस्तक्षेप करें।

संगठन के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की, कि पार्सल की आड़ में पटाखों और अन्य विस्फोटक सामग्रियों के परिवहन में तत्काल रोक लगाई जाए। 


ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एवं इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सीएल मुकाती एवं  राजेन्द्र सिंह बग्गा  ने बताया कि भोपाल बस स्टैंड पर पटाखा व्यापारियों और बस मालिकों के बीच परिवहन को लेकर हुए विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सैकड़ों यात्रियों की उपस्थिति में बारूद और ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन किसी भी समय बड़ी जनहानि का कारण बन सकता है। शासन द्वारा बसों में माल परिवहन को वैध करने का जो प्रस्ताव (अधिसूचना 2025-सेक्शन -1-08) लाया गया था, यह घटना उसका कड़ा विरोध करने का ठोस आधार है।

ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए और बसों में व्यावसायिक माल लोडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ताकि आम जनता सुरक्षित यात्रा कर सके। साथ ही, अवैध परिवहन से हो रही जीएसटी चोरी की जांच कर राज्य के राजस्व की रक्षा की जाए।


 अतिरिक्त स्थान बनाकर बिना कागजात के प्रतिबंधित गैर-कानूनी सामान का हो रहा परिवहन 
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने यात्री बस में अनियमितताओं, लापरवाही एवं कानून की खुली अवहेलना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यात्री बसों में नियमों की धज्जियाँ उड़ाना आज आम बात हो गई है।

संगठन द्वारा अनेक बार शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश स्थिति में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। ऐसे में सबसे गंभीर प्रश्न यह उठता है कि  ऐसी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो जाते हैं, जबकि उनकी बॉडी निर्माण में मूलभूत सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन किया जाता है।

 बसों के अंदर अवैध रूप से अतिरिक्त स्थान बनाकर बिना कागजात के प्रतिबंधित एवं गैर-कानूनी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाया जा रहा है इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है। 
 

न्यूज़ सोर्स : बारूद और ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन किसी भी समय बड़ी जनहानि का कारण