शासकीय नियमों के तहत ही किए गए हैं आवास आवंटन: कलेक्टर राखी सहाय
एवीएस न्यूज.उमरिया/भोपाल
कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासों को लेकर जारी चर्चाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि सभी आवास आवंटन शासन के निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप किए गए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि मनरेगा के डाटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष कुमार सेन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) के शासकीय कार्यों के निष्पादन में कार्यरत हैं। मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक को आवश्यकता अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कार्य लेने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि सुभाष कुमार सेन को शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत तृतीय श्रेणी संवर्ग का शासकीय आवास आवंटित किया गया है तथा उसके किराये की नियमित कटौती उनके वेतन से की जा रही है।
कलेक्टर ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया को पदस्थापना के समय शासकीय आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्थायी रूप से कन्या शिक्षा परिसर में निर्मित शासकीय आवास में रहने की अनुमति दी गई थी। बाद में उन्हें नियमित शासकीय आवास भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से पूर्व आवास में ही निवास जारी रखा।
इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव को शासकीय आवास आवंटित है, लेकिन वे अपनी इच्छा से किराये के मकान में रह रहे हैं। वहीं, खनिज अधिकारी विद्याकांत तिवारी के लिए शासकीय आवास आवंटन की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है।
कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि बिना आधिकारिक पुष्टि के समाचार प्रकाशित होने से प्रशासन की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि किसी भी तथ्य के प्रकाशन से पहले संबंधित अधिकारियों से पुष्टि अवश्य कर ली जाए, ताकि सही एवं प्रमाणिक जानकारी ही आमजन तक पहुंचे।






