एवीएस न्यूज.भोपाल
वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत गर्ग ने कर सलाहकारों को 2017 में जीएसटी आने के बाद राजधानी भोपाल में स्थापित ट्रिब्यूनल और शुरू होने वाली सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने यह जानकारी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में दी। इस मौके पर गर्ग ने जीएसटी अधिनियम की धारा 111, 112 एवं 113 में ट्रिब्यूनल में अपील से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया। 
 उन्होंने बताया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच दिल्ली में है एवं राज्यों में 31 पीठ है जो 36 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की अपील देखेंगी। राज्यों की पीठ के आदेश के विरुद्ध अपील उस क्षेत्र के उच्च न्यायालय में एवं मुख्य पीठ के आदेशों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 31 मार्च 2026 तक पारित आदेशों के विरुद्ध 30 जून तक अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अगर वाद राशि  50 हजार से कम है तो ट्रिब्यूनल अपील सुनने से मना कर सकता है। अपील प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 5 हजार फीस लगेगी।

इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मृदुल आर्य, उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, सचिव मनोज पारख, सहसचिव संदीप चौहान, कोषाध्यक्ष धीरज अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य अरुण जैन, मनीष त्रिपाठी, केके वर्मा आदि उपस्थित थे।