एवीएस न्यूज.उमरिया/भोपाल


 जिले में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।


जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, प्रोपाइटरों, मैनेजरों और विक्रेताओं को अपने पंपों पर आवश्यक मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य होगा, ताकि शासकीय वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और अन्य आपात सेवाओं से जुड़े वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


आरक्षित स्टॉक पर कड़ी निगरानी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पेट्रोल पंप अपने डिस्पेंसिंग यूनिट के अनुसार आवश्यक आरक्षित ईंधन स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। इस आरक्षित स्टॉक का उपयोग या विक्रय केवल जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।


उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रभारी कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।


आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासन की नजर
प्रशासन का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि जिले में किसी भी स्थिति में ईंधन की कमी न हो और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें।