मंडी बोर्ड ने मंडी समिति वर्गीकरण नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे
एवीएस न्यूज.भोपाल
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मप्र कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सभी आंचलिक कार्यालयों और मंडी समितियों को निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना के संदर्भ में की गई है।
जारी पत्र के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है, जिनके इस संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है। अधिसूचना पर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।
संयुक्त संचालक (नियमन) द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी मंडी समितियां इस अधिसूचना को सहज दृष्टिगोचर स्थानों पर प्रदर्शित करें, ताकि संबंधित हितधारकों को इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समयावधि के दौरान प्राप्त होने वाले सभी आपत्ति और सुझाव शीघ्र अथवा ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को भेजे जाएं।
प्रस्तावित संशोधन के तहत आवक और वार्षिक आवक की नई परिभाषाएं जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
इसमें आवक को मंडी समिति में अधिसूचित कृषि उपज की सभी प्रकार की प्राथमिक आवक के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि वार्षिक आवक का अर्थ पिछले तीन वर्षों की औसत आवक बताया गया है। माना जा रहा है कि इस संशोधन से मंडी समितियों के वर्गीकरण और कृषि उपज के आंकड़ों के निर्धारण में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी।

