मनोज श्रीवास्तव. मानपुर/ भोपाल


उमरिया जिले के मानपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने क्षेत्र के नगर परिषद अध्यक्ष भारती सोनी को पद से हटाने की मांग की है।

आरोप लगाया कि भारती सोनी ने अपने पति के इशारे पर नगर परिषद के कार्यों में कई वित्तीय अनियमितताएं की है और शासकीय निधि के दुरुपयोग की संभावना जताई है। साथ ही यह आरोप लगाया है कि राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष निर्वाचन की राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित किए बिना ही वे पद पर बनी हुई हैं और प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विरुद्ध बताया है।


ज्ञात हो कि मामले को लेकर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन और जिला कलेक्टर उमरिया से भी शिकायत की जा चुकी है साथ ही तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

नागरिकों और भाजपाई ने कहाकि अधिसूचना के अभाव में अध्यक्ष पद के अधिकारों का उपयोग वैधानिक नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाई जाए और पद से हटाया जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिना विधिक प्रक्रिया के पद संचालन जारी रहा तो नगर परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।


 

हाईकोर्ट ने ऐसे कई मामलों में अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के किए है आदेश जारी  
मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ऐसे कई मामलों में अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें श्योपुर नगर पालिका, जावरा नगर पालिका, नागदा नगर पालिका एवं पानसेमल नगर परिषद से जुड़े प्रकरण शामिल बताए गए हैं।


शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुए बिना कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन अथवा वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे आदेश अन्य समान मामलों में भी मार्गदर्शी माने जाने चाहिए।


  उपरोक्त ऐसे ही मामले में हाईकोर्ट ने दिए आदेश 
-  सिविल रिवीजन सी.आर. संख्या 175/2024 अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक आदेश । आदेश दिनांक 08/10/2025 श्योपुर नगर पालिका
- रिट याचिका डब्लू.पी. संख्या 9863/2026 अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक आदेश । आदेश दिनांक 20/03/2026 जावरा नगर पालिका
-  रिट याचिका डब्लू.पी. 9866/2026 अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक आदेश । आदेश दिनांक 20/03/2026 नागदा नगर पालिका
- रिट याचिका डब्लू.पी. 10957/2024 अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक आदेश । आदेश दिनांक 02/05/2026 पानसेमल नगर परिषद

 

वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर कथित अनियमितताओं में लिप्त 
 स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने और कथित अनियमितताओं में लिप्त भारती सोनी को पद से पृथक करने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि नगर परिषद के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए,ताकि शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो सके।


 लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियमों के विपरीत 
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि बिना वैधानिक प्रक्रिया के कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद का संचालन करता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक नियमों के विपरीत है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

  

भारती सोनी निकाय निधि को गंभीर अपूरर्णीय क्षति पहुंचा रही है 
 शिकायत कर्ता के अनुसार उपरोक्त अधिकारिता विहीन व्यक्ति श्रीमति भारती सोनी द्वारा नगर परिषद मानपुर के अध्यक्ष पद के प्रशासनिक दायित्वों एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर शासन एवं निकाय निधि को गंभीर अपूरर्णीय क्षति पहुंचाई जा रही है। जो कि प्रथम दृष्ट्या अवैध एवं शून्य होने से तत्काल प्रभाव से रोके जाने योग्य है।