एवीएस न्यूज. भोपाल/ उमरिया  


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने बताया कि 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत में न्यायिक प्रकरण आपरधिक,सिविल, श्रम,मोटरयान दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के लंबित, प्रिलिटिगेशन के समझौता योग्य प्रिलिटिगेशन के रूप में सभी बैंको के प्रकरण,नगर पालिका समकेतिक कर एवं जलकर एवं विद्युत प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा।

 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया ने अधिवक्ताओं एवं जनमानस से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा आपसी सुलह समझौता के माध्यम से 9 मई 2026 को निपटारा कराएं एवं नेशनल लोक अदालत का फायदा उठाएं।