भोपाल मंडी उड़नदस्ता दल ने अवैध परिवहन करते पकड़ा पौने 12 लाख रुपए का गोंद
मंडी प्रशासन ने 69750 रुपए की राशि बतौर मंडी शुल्क जमा कराकर ट्रक को किया मुक्त
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक और संयुक्त संचालक, उपसंचाल, सचिव प्रवीण वर्मा के निर्देश पर अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए गठित आकस्मिक निरीक्षण दल के ने अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर धरपकड़ की कार्रवाई की।
मंडीदीप से विक्रय के लिए जा रहा था पश्चिम बंगाल जा रहा
टीम ने निरीक्षण के दरमियान वाहन क्रमांक एमपी17एचएच 2998 में अधिसूचित कृषि उपज का 150 क्विंटल गोंद, जिसकी कीमत 12 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। जो कि मंडीदीप जिला रायसेन से विक्रय के लिए आरएस कॉरपोरेशन पश्चिम बंगाल जा रहा था।
मौके पर कोई भी कागजात नहीं दिखाए
निरीक्षण दल ने वाहन का निरीक्षण किया और चालक से कथन लिए, जिसमें वाहन चालक प्रकाश अहिरवार ने बताया गया कि यह गोंद औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन से शिवाय इंटरप्राइजेज से भरी गई है। वाहन में भरी कृषि उपज गोंद के कागजात मांगे गए तो चालक द्वारा मंडी शुल्क भुगतान की रसीद एवं अनुज्ञा पत्र इत्यादि मौके पर कोई भी कागजात नहीं दिखाए।
जीवन राजपूत और अंगीरा प्रसाद पांडे ने बनाया पंचनामा
अत: संदेह के आधार पर रोके गए वाहन की वस्तु स्थिति का पंचनामा जीवन राजपूत और अंगीरा प्रसाद पांडे सहायक उप निरीक्षक ने तैयार कर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही करने के लिए वाहन को मंडी लाया।
सचिव प्रवीण वर्मा के निर्देश पर हुआ समझौता और जमा कराई मंडी शुल्क की राशि
मंडी में उपसंचालक/सचिव प्रवीण वर्मा ने राधिका प्रसाद गुप्ता मंडी निरीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंडी समिति भोपाल ने कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत पांच गुना मंडी शुल्क 63750 रुपए मंडी अधिनियम की धारा 53 के तहत समझौता शुल्क 5000 रुपए एवं शास्ति की राशि 1000 रूपए यानी कुल 69750 रुपए की राशि बतौर मंडी शुल्क के रूप में मंडी कार्यालय में जमा करा कर वाहन को प्रकाश अहिरवार के आवेदन पर विचार कर मुक्त किया।

